COVID-19 Income tex

CG और MP के 32 हजार मामले टैक्स विवाद में लंबित

28 हजार करोड़ रुपये का होना है भुगतान 31 मार्च 2021 तक इस स्कीम का फायदा उठाकर विवादों में फंसे करदाता राहत पा सकते हैं। टैक्स विवाद के मामले में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में अब तक कुल 32 हजार मामले लंबित है और बताया जा रहा है कि इनमें से 28 हजार करोड़ की राशि का भुगतान होना है। इसे देखते हुए आयकर विभाग द्वारा इन दिनों ऐसे करदाताओं को कहा जा रहा है कि वे विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा लें और ब्याज और पैनाल्टी की मार से बचें। काफी संख्या में करदाता इसके लिए आगे आ रहे हैं और जिन लोगों का विवाद चल रहा है, वे केवल टैक्स देकर परेशानी से बच सकते हैं। आयकर अफसरों का कहना है कि यह करदाताओं के फायदे के लिए ही है। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ से इस स्कीम का फायदा लेने के लिए 2000 से अधिक आवेदन आए है और अभी भी समय बाकी है। आयकर अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का फायदा उठाकर इतने दिनों से टैक्स के विवादों में उलझे करदाता केवल टैक्स चुकाकर राहत पा सकते हैं। उनके लिए यह काफी अच्छा मौका है। आयकर अफसरों ने बताया कि 31 मार्च 2021 तक इस स्कीम का फायदा उठाकर विवादों में फंसे करदाता राहत पा सकते हैं।
कंप्यूटर तय करेगा एसेसमेंट – आयकर अफसरों का कहना है कि कंप्यूटर की एसेसमेंट की छानबीन अभी तक स्थानीय अधिकारी ही करते थे। लेकिन अब राज्य या शहर के अधिकारी एसेसमेंट की जांच कर सकता है। ये सभी चीजें कंप्यूटर के द्वारा तय होगी कि कौन सा टैक्स एसेसमेंट कौन करेगा। इसका रिव्यू कौन करेगा। इससे उन लोगों को परेशानी होगी जो गलत तरीका अपनाकर टैक्स जमा करने से बचते हैं।

Live Videos

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Our Visitor

0513306