नई दिल्ली, पहले से ही अपना टिकट रिजर्व कर लिया जाए तो सफर आसान हो जाता है। क्योंकि, आपको बैठने के लिए सीट मिल जाती है। लेकिन, यहीं सफर और भी ज्यादा आसान तब हो जाता है जब आपको रेलवे से जुड़े नियमों के बारे में सही से जानकारी हो। कई बार यात्रियों को जानकारी ना होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि टिकट चैकिंग और बुकिंग के नियमों को लेकर ज्यादा सुविधाएं होती हैं।
दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि रेलवे स्टेशन पर कई बार RPF और GRP के जवान यात्रियों का टिकट चेक करने लगते है हालांकि, टिकट चेक करने का अधिकार सिर्फ टीटीई को होता है। ऐसे में जरुरी है कि जब भी आप अगली बार ट्रेन में सफर करें तो उससे पहले आपको कुछ नियमों के बारे में पहले से ही जानकारी हो।
– सबसे पहले तो आप ये जान लें की ट्रेन के अंदर और बाहर दोने ही जगह सिर्फ टीटीई को ही आपके टिकट चेक करने का अधिकार है। GRP, RPF जवान या फिर स्टॉफ का दूसरा व्यक्ति ऐसा करते है तो यह नियम की अनदेखी होती है। हालांकि, TTE या सचल दस्ता के अधिकारी RPF और GRP जवानों की मदद ले सकते हैं। अन्यथा उन्हें टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है।
– TTE के पास आपका टिकट चेक करने का अधिकार तो है लेकिन, एक सीमित समय तक। रात के 10 बजे के बाद TTE आपको डिसटर्ब नहीं कर सकता है। क्योंकि टिकट चेक करने का समय सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है।
– कई बार ऐसा होता है कि कन्फर्म टिकट का यात्री यदि बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं आता है तो टीटीई तुरंत ही उस सीट को किसी दूसरे यात्री को नहीं दे सकता। ऐसे करने से पहले उसे कम से कम दो स्टेशनों और एक घंटे तक यात्री के आने का इंतजार करना जरुरी है। क्योंकि, कई बार ऐसा होता है कि यात्री बार्डिंग स्टेशन से अगले वाले स्टेशन से ट्रेन में सवार होता है।
– जिस यात्री का मिडल बर्थ पर रिजर्वेशन हुआ है। वह नियम के अनुसार, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही अपनी बर्थ पर सो सकता है। उसके बाद वह अपनी बर्थ को बंद करके सीट गिराकर लोअर बर्थ पर बैठकर यात्रा कर सकता है।
– कई बार यात्रा से पहले ट्रेन टिकट खो जाता है तो ऐसे में परेशान होने की जरुरत नहीं है। घबराएं नहीं ऐसे में आप यात्रा से 24 घंटे पहले बोर्डिंग स्टेशन के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जाकर डुप्लीकेट टिकट के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसके बाद आपको डुप्लीकेट टिकट दे दिया जाएगा।
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