नगरीय निकाय निर्वाचन 2019
दुर्ग, 26 नवंबर 2019/नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा के साथ-साथ जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करें। इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत समस्त अधिकारी, कर्मचारी निष्पक्ष होकर अपने निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसके अलावा अपने क्षेत्र में इस बात की निगरानी भी रखें कि कोई भी शासकीय व्यक्ति किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में लिप्त न हो। ऐसे होने पर तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करें। उन्होंने शांति पूर्वक निष्पक्ष निर्वाचन के लिए कार्यपालिक और पुलिस अधिकारियों को आपसी सामंजस्य के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं।
*जिले में धारा 144 लागू*
चुनाव के दौरान जिले में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए धारा 144 लागू रहेगी। जिसके तहत् किसी भी प्रकार का हथियार, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ आदि रखने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली मदिरा दुकानें सही समय पर बंद हो, अवैध रूप से मदिरा का विक्रय और परिवहन न हो, वाहनों की सघन जांच हो और आसमाजिक गतिविधियों पर लगातार निगरानी हो। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कहा है कि निर्वाचन अवधि में राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित आमसभा, रैली आदि के लिए एसडीएम से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा राजनैतिक दलों को आगामी समय में चुनाव प्रचार में उपयोग होने वाले वाहनों की पूरी जानकारी भी देनी होगी।
*विश्रामगृहों के आरक्षण के लिए एसडीएम की स्वीकृति अनिवार्य*
चुनाव संपन्न होने तक जिले के सभी शासकीय और अर्ध शासकीय विश्राम गृहों का आरक्षण एसडीएम की लिखित स्वीकृति के बिना नहीं होगा। इस आशय का आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंकित आनंद द्वारा जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम दुर्ग, भिलाई (वार्ड क्रमांक 3 और 10), नगर पालिका परिषद अहिवारा, कुम्हारी, नगर पंचायत धमधा, पाटन और उतई क्षेत्र में आने वाले सभी सर्किट हाऊस, विश्राम गृह, लोक निर्माण, वन विभाग, गृह निर्माण मंडल और जल संसाधन विभाग के विश्राम गृहों, समस्त शासकीय-अर्धशासकीय विश्राम गृह, भिलाई इस्पात संयंत्र के अधीन समस्त विश्राम गृह और भिलाई होटल निवास आदि के आरक्षण के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को अधिकृत किया गया है। जो आदर्श आचरण संहिता को ध्यान में रखते हुए विश्राम गृहों का आरक्षण करेंगे।
*राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग, वॉल पेंटिंग,बैनर और पोस्टर तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश*
आदर्श आचार संहिता के दौरान निकायों के निर्वाचन क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के अब कोई भी राजनैतिक दल, संघ, निकाय अथवा व्यक्ति होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगा सकेगा । नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्र में हाईवे सड़क के दोनों तरफ यातायात चैराहा सरकारी बिल्डिंगों अन्य संपत्ति जैसे बिजली और टेलीफोन के खंभों आदि पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन अथवा कटआउट लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है । छत्तीसगढ़ संपत्ति के विरूपण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रभाव से सभी राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग, वॉल पेंटिंग,बैनर ,पोस्टर इत्यादि तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
*राजनैतिक प्रयोजन या चुनाव प्रचार में न शासकीय वाहन का उपयोग*
कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित आनंद ने निर्देश दिए हैं कि नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करें । उन्होंने नगर निगमों के आयुक्तों और नगरपालिका और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए है कि यदि उनके द्वारा नगरी निकाय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को शासकीय वाहन आवंटित किए गए हैं, तो उस वाहन के चालक सहित लॉग बुक जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान किसी भी शासकीय वाहन का उपयोग राजनैतिक प्रयोजन या चुनाव प्रचार में नहीं होना चाहिए जिसमे केंद्र अथवा राज्य शासन के उपक्रम संयुक्त क्षेत्रों के उपक्रम स्वायत्तशासी संस्थाओं ,कृषि उपज मंडी समिति ,प्राधिकरण या ऐसे अन्य निकाय जिसमें सरकारी धन का छोटे से छोटा अंश भी निवेशित हो
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