जोगी को हाईकोर्ट से झटका मिला है। अजित जोगी सिविल साइंस थाने में दर्ज FIR पर स्टे देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। जस्टिस आर सी एस सामंत ने अजित जोगी की उस याचिका पर फ़ैसला दिया जिसमें कि अजित जोगी की ओर से यह दलील दी गई थी कि जिस एक्ट के तहत अजित जोगी के ख़िलाफ़ अपराध दर्ज हुआ है वह 2013 में अस्तित्व में आया है और जोगी का प्रमाणपत्र 1967 में बना था। हाईकोर्ट ने स्टे देने से इंकार
अजित जोगी को हाईकोर्ट से झटका….जाति मामले में दर्ज FIR पर स्टे देने से हाईकोर्ट का इंकार
October 1, 2019
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