Banking Chhattisgarh State

चिटफंड कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

एचबीएन डेयरीज एंड एलाइड लिमिटेड की संपत्ति होगी कुर्क, वापस दिलाई जाएगी निवेशकों की राशि
दुर्ग 20 नवंबर 2019/ राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड कारोबारियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। भोली भाली जनता के साथ आर्थिक धोखाधड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जनहित में इन पर कार्रवाई के निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों द्वारा नागरिकों को कम समय में ज्यादा आर्थिक लाभ दिलाने का ऑफर देकर गुमराह किया जाता है। आर्थिक लाभ कमाने की ख्वाहिश और जागरूकता के अभाव में भोली भाली जनता अपने खून पसीने की कमाई को इन कंपनियों के हवाले कर देती है।
इसी कड़ी में जिला दंडाधिकारी अंकित आनंद ने चिटफंड कंपनी एचबीएन डेयरीज एंड एलाइड लिमिटेड कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम रायपुरा में अर्जित की गई संपत्ति कुर्क करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरोपी संस्था एचबीएन डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय तृतीय तल वर्धमान चेंबर सोनिया कॉन्प्लेक्स विकासपुरी नई दिल्ली और कारपोरेट कार्यालय बी 53,बी -1, ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर जनकपुरी नई दिल्ली तथा दुर्ग में एक शाखा धमधा रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास आईएमए चैक है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चिटफंड कंपनी द्वारा ग्रामीणों लालच देकर उनसे राशि निवेश करवाई गई। इसके बाद कंपनी द्वारा वादे से मुकरते हुए ग्रामीणों को न तो उनका मूलधन वापस किया गया और ना ही वादे के अनुसार बढ़ी हुई राशि। इसलिए अब चिटफंड कंपनी के संचालकों के स्वामित्व वाली भूमि की कुर्की करके निवेशकों की राशि लौटाई जाएगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा जिन 7 संपत्तियों की कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं वे हैं , पटवारी हल्का क्रमांक 57 ग्राम रायपुरा तहसील एवं जिला रायपुर के अंतर्गत भूखंड जिसका खसरा क्रमांक क्रमशः 288ध्52 रकबा 0.250 हेक्टेयर
288ध्53 रकबा 0.299 हेक्टेयर, 288.54 रकबा 0.113 हेक्टेयर, 288.55 रकबा 0.272 हेक्टेयर, 288.56 रकबा 0.250 हेक्टेयर, 313.4 रकबा 0.109 हेक्टेयर और 314ध्1 रकबा 0.036 हेक्टेयर शामिल है। इस प्रकार कुल 1.329 हेक्टेयर भूखंड की कुर्की कर निवेशकों की राशि लौटाने की कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के मुताबिक दुर्ग जिले के कुम्हारी थाने के अंतर्गत आने वाले परसदा गांव के निवासी गोपी राम साहू पिता भूखउ राम साहू और अन्य ग्रामीणों द्वारा एचबीएन डेयरीज एंड एलाइड लिमिटेड कंपनी और उसके डायरेक्टर पंजाबी बाग नई दिल्ली निवासी अमनदीप सरान पिता हरमिंदर सरान और हरियाणा के ताजपुर जिला सोनीपत निवासी राकेश तोमर पिता शोभाराम तोमर और एजेंट टीका राम साहू पिता धनाराम साहू के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 120 बी भारतीय दंड विधान और छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के बाद के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही प्रकरण के अन्य आरोपियों पंजाबी बाग नई दिल्ली निवासी हरमिंदर सरान पिता बलदेव सिंह सरान, सुभाष नगर नई दिल्ली निवासी मनजीत कौर पति एच एस सरान, जसबीर कौर पति गुरुबख्श सिंह, विकासपुरी नई दिल्ली निवासी सुखदेव सिंह ढिल्लन पिता हरि सिंह ढिल्लन, हरी नगर दिल्ली निवासी दलजीत कौर पति सुखदेव सिंह बरार करोल बाग नई दिल्ली निवासी राजीव कुमार पिता स्वर्गीय जगमोहन के विरुद्ध धारा 299 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की गई थी। प्राप्त शिकायत की जांच करने के बाद विशेष न्यायाधीश के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया था जिसमें निवेशकों से प्राप्त धनराशि से खरीदी गई संपत्ति की कुर्की से निवेशकों की राशि वापस दिलाई जाने का उल्लेख था। प्रकरण की बारीकी से जांच करने के बाद जिला दंडाधिकारी अंकित आनंद द्वारा संपत्ति कुर्क करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

About the author

Mazhar Iqbal #webworld

Indian Journalist Association
https://www.facebook.com/IndianJournalistAssociation/

Add Comment

Click here to post a comment

Follow us on facebook

Live Videos

Breaking News

Advertisements

Advertisements

Recent Posts

Advertisements

Advertisements

Our Visitor

0552566