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ममता गुट की TMC को हाईकोर्ट से राहत, फ्रीज खातों से सीमित लेनदेन की अनुमति; अंडेबाजी पर भी अदालत की सख्त टिप्पणी

कोलकाता, पश्चिम बंगाल

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को बड़ी राहत देते हुए पार्टी के फ्रीज किए गए तीन बैंक खातों के सीमित संचालन की अनुमति दे दी है। अदालत ने इसके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है, जिसकी निगरानी में ही खातों से लेनदेन किया जा सकेगा।

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस सुब्रत तालुकदार को 30 सितंबर तक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पार्टी केवल दैनिक प्रशासनिक कार्यों और कानूनी मामलों से जुड़े खर्चों के लिए ही इन खातों का उपयोग कर सकेगी। किसी अन्य प्रकार के खर्च की अनुमति विशेष अधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं होगी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कानूनी खर्चों के लिए रकम निकालने का विरोध किया, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया और पार्टी को सीमित दायरे में कानूनी खर्च करने की भी अनुमति प्रदान की।

इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व मंत्री अरूप विश्वास पर अदालत परिसर में कथित अंडे फेंकने की घटना पर भी सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी की सार्वजनिक बेइज्जती करना या उस पर अंडे फेंकना जैसी घटनाएं न्याय व्यवस्था की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं और ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगनी चाहिए।

अदालत ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और मामले में निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले को टीएमसी के लिए अंतरिम राहत माना जा रहा है, जबकि मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।

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