कलेक्टर ने जारी किया फरमान इस बार बरती गई पहले से ज्यादा सख्ती, पढ़िए पूरा आदेश…
रायपुर || राजधानी के कलेक्टर एस भारतीदासन ने रायपुर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कलेक्टर ने कहा है कि रायपुर में 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक शहर के कंनटेमेंट जोन घोषित किया जाता है। इस दौरान शहर की सभी दुकान बंद रहेगी। पेट्रोल पंप में सरकारी वाहनों, एम्बुलेंस और e-पास वाले और छत्तीसगढ़ में बिना रुके एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालों को ही पेट्रोल दिया जाएगा। दूध और न्यूज पेपर के लिए सुबह और शाम वितरण का समय तय कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र मजदूरों की व्यवस्था करने पर चालू रहेंगे। यह आदेश 9 अप्रैल प्रातः 6 बजे से 19 अप्रैल शाम 6 बजे बजे तक प्रभावशील रहेगा। केवल पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियत्रंक से मुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त होंगे। शहरी क्षेत्र के सभी प्रकार के बाजार व मार्केट बन्द रहेंगए, समस्त प्रकार के देशी, विदेशी मदिरा दुकान, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, छविगृह सभी बंद रहेंगे। यदि किसी व्यवसायी के द्वारी उपरोक्त शर्ताें में से किसी एक या एक से अधिक शर्ताें का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीएसपी, एसडीओपी, तहसीलदार एवं थाने उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करेंगे। सभी इन्सीडेण्ट कमाण्डर, जोन कमिश्नर एवं थानेदार अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कन्टेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगे।
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