Bilashpur Chhattisgarh COVID-19

मस्तूरी के मनवा , तखतपुर के लिए लिमहा और बिलासपुर तहसील के मरवाही में कोरोनावायरस पॉजिटिव पाने के बाद सभी दुकानें , वाणिज्यिक गतिविधियां और लोगों तथा मोटर गाड़ियों की आवाजाही बंद करने के सख्त आदेश

तीनों ही गांव में कंटेनमेंट एवं बफर जोन घोषित किए गए

लिमहा, मटियारी और मनवा गांव में बैरिकेडिंग कर सिर्फ एक ही प्रवेश और निकास द्वार बनाया जा रहा

बिलासपुर/ जिला कलेक्टर ने मस्तूरी तहसील के मनवा तखतपुर तहसील के लिमहा और बिलासपुर तहसील के मटियारी में कंटेनमेंट एवं बफर जोन घोषित कर सभी दुकानें और व्यावसायिक गतिविधियां तथा मोटरगाड़ियों और लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन तीनों ही तहसीलों के तीनों ही गांवों में कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण से ग्रामीणों के बचाव हेतु सख्त निर्देश जारी किए हैं। मसलन बिलासपुर तहसील के मटियारी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इस गांव की “शासकीय हाई स्कूल” को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। वहीं इस हाई स्कूल परिसर के चारों ओर 3 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए इस पूरे क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि खोलने पर तथा मोटर गाड़ियों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। वही इन तीनों गांवों में घोषित कंटेनमेंट जोन क्षेत्र के तमाम रास्तों को बेरिकेटिंग से बंद कर पूरे गांव के लिए केवल एक ही प्रवेश और निकास द्वार बनाए जाने के आदेश लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए गए हैं। इसी तरह तखतपुर तहसील के लिमहा, बिलासपुर तहसील के मटियारी और मस्तुरी तहसील के “मनवा” गांव में कोविड-19 के जिन संदिग्ध मरीजों की जांच की गई। उसमें इन तीनों ही गांव में एक-एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उक्त कदम जिला प्रशासन के द्वारा उठाया गया है। वहीं तखतपुर बिलासपुर और मस्तूरी तहसील के स्वास्थ्य अधिकारी को इन गांवों में मास्क व जरूरी दवाओं आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।इसी तरह लोक निर्माण विभाग व जनपद पंचायत के सीईओ को सैनिटाइजेशन और बेरिकेटिंग के जरिए तीनों गांवों में केवल एक प्रवेश व निकास द्वार बनाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं इन गांवों के निवासियों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जब तक मेडिकल इमरजेंसी ना हो किसी को भी अपने घर से बाहर इधर उधर जाने की इजाजत नही है।

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