Chhattisgarh COVID-19

राजधानी में लॉकडाउन ख़त्म, 29 सितंबर से खुलेगी दुकानें

मुख्यमंत्री निवास में लॉकडाउन पर आयोजित समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। मंगलवार से रात 8 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकेगी। रायपुर ज़िले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे के साथ बैठक में रायपुर कलेक्टर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके पहले जिला कलेक्टर द्वारा 28 सितंबर तक के लिए राजधानी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना संक्रमण को लेकर बीते 21 सितंबर से राजधानी में लागू किए गए लॉकडाउन का सोमवार को अंतिम दिन है। यह लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं इस बात के लिए जिले के प्रभारी मंत्री के साथ अधि​कारियों की समीक्षा बैठक की गई। रेस्टोरेंट व होटल से डिलिवरी रात 10 बजे तक करायी जा सकेगी। सभी कार्यालयों में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा, वहीं समय-समय पर हाथ धोने, सेनेटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना होगी, तो कार्यालय प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। जिसके तहत उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क व फेस कवर नहीं पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना देना होगा, वहीं होम क्वारंटीन के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर 1000 और सार्वजनिक स्थान पर थूकने के एवज में 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं दुकानदार के द्वारा फीजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और नियम के उल्लंघन पर 200 रुपये की फाइन लगेगी। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। अगर कोई दुकानदार दूसरी बार भी नियम का पालन नहीं करता है तो दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा। रेस्टोरेंट व होटल से डिलिवरी रात 10 बजे तक करायी जा सकेगी। सभी कार्यालयों में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा, वहीं समय-समय पर हाथ धोने, सेनेटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना होगी, तो कार्यालय प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। जिसके तहत उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क व फेस कवर नहीं पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना देना होगा, वहीं होम क्वारंटीन के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर 1000 और सार्वजनिक स्थान पर थूकने के एवज में 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं दुकानदार के द्वारा फीजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और नियम के उल्लंघन पर 200 रुपये की फाइन लगेगी। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। अगर कोई दुकानदार दूसरी बार भी नियम का पालन नहीं करता है तो दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा।

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