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डॉ. वर्णिका शर्मा की पहल पर पारधी जनजाति के बच्चों, परिवारों को मिला शासकीय व कानूनी अधिकार

डॉ. वर्णिका शर्मा की पहल पर पारधी जनजाति के बच्चों, परिवारों को मिला शासकीय व कानूनी अधिकार

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लोकशन – रायपुर
रिपोर्टर – मज़हर इक़बाल
11 Aug 2025

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को गत दिवस दैनिक समाचार पत्र कांकेर पत्रिका तथा नवभारत में प्रकाशित समाचार एवं स्थानीय सृजन समिति उत्तर बस्तर कांकेर के मनीष जैन, भूपेन्द्र नाग, ईश्वर कावड़े, उत्तम जैन, गिरधर यादव के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन से यह जानकारी प्राप्त हुई कि जिला उत्तर बस्तर कांकेर के पिछड़े ग्राम रिसेवाड़ा में कुछ पारधी जन जाति के परिवार निवासरत् हैं, जो कि वोटर आई.डी. कार्ड से लेकर आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड तक की समस्त वैधानिक शासकीय सुविधाओं से वंचित हैं जिस पर आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा द्वारा तत्काल आवेदन पत्र को संज्ञान मे लेकर प्रकरण कमांक 1307/2025 आयोग में दर्ज किया गया एवं जिला एवं उक्त क्षेत्र का निरीक्षण करने कलेक्टर को तुरंत राजस्व, वन, पुलिस विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का दल बनाकर इन परिवारों तक पहुँचकर उन्हें समस्त शासकीय कानूनी वंचित दस्तावेज सुविधाएं उपलब्ध कराने त्वरित पहल कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने दिशा निर्देश दिये गये। जिला कलेक्टर ने तत्काल 05 सदस्यीय दल बनाकर कार्यवाही शुरू की। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा के निर्देश पर जिले के द्वारा कृत सर्वेक्षण अनुसार ग्राम रिसेवाड़ा के पारधी जन जाति के 06 परिवारों के कुल 34 सदस्य सर्वेक्षण में वहाँ निवासरत् पाये गये, जिनमें से केवल एक परिवार को छोड़कर शेष के वोटर आई.डी.आयुष्मान कार्ड तथा राशनकार्ड आदि तैयार करवा दिये गये हैं। केवल एक परिवार के दस्तावेज पूरे होते ही उनके भी समस्त आवश्यक दस्तावेज बनवाये जा रहे है। आयोग ने यह पाया कि उक्त परिवार जिला मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर निवासरत् है एवं आरक्षित वन क्षेत्र में कोण्डागांव से आकर निवास कर रहे थे। इसलिए आयोग ने अपनी कार्यवाही केवल यहीं पर खत्म नहीं की है बल्कि प्रकरण की अगली सुनवाई 11 sep 2025 को नियत कर सभी परिवारों को शासन की सभी मौलिक सुविधाएं दिलाने की लिखित पुष्टि चाही है। इसी के साथ आयोग द्वारा वन विभाग संबंधित समस्त अफसरों को भी आयोग में आहुत किया है ताकि यह पता चल सके कि आरक्षित वन क्षेत्र में रहने वाले इन परिवारों को अभी तक वन विभाग द्वारा संज्ञान लेकर वैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए अब तक क्या पहल की गई? आयोग ने इस पूरी कार्यवाही को लगातार अनुश्रवण कर मात्र ढाई माह में वंचित दस्तावेज परिवार को पूर्ण उपलब्ध करवाया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा द्वारा इन परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़े जाने की पहल के साथ साथ पूरे प्रदेश में ऐसे अनु सूचित जन जाति वन वासियों के परिवारों की पहचान कर संज्ञान लेने के लिए वन विभाग को पत्र लिख कर सार्थक पहल किये जाने की बात भी कही जा रही है।

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