Chhattisgarh Durg

ग्राम खपरी में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ करवाई

दुर्ग 15 जनवरी 2021/कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देशानुसार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग दुर्ग व राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम खपरी में विकसित किए जा रहे कालोनियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि विकासकर्ताओं के द्वारा नियमानुसार अभिन्यास अनुमोदन किये बगैर कृषि भूमि पर अवैध रूप से मार्गों का निर्माण कर भूखंड चिन्हित कर भूखंडों का विक्रय किया जा रहा है जिससे अवैध कालोनियां विकसित हो रही है जिसमें श्री रघुनाथ ठाकुर एवं अन्य, श्री माखनलाल वर्मा, मेसर्स श्याम इंफ़्रा के प्रोपराइटर श्री रूपनारायण एवं रामसिंह, श्री सत्यम अग्रवाल, राजीव रतन अग्रवाल, सत्यपाल बंसल, रवि अग्रवाल, रमा अग्रवाल एवं अन्य के द्वारा किये जा रहे हैं। अवैध विकास व कालोनियों की जांच की गई तथा अवैध विकासकर्ताओं की छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी की गई है। जिला कलेक्टर दुर्ग के द्वारा जिले में अवैध विकास कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही के सख्त निर्देश प्राप्त है जिससे तारतम्य में राजस्व विभाग के सहयोग से अवैध कालोनियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ है।
अवैध विकास कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही में श्री खेमलाल वर्मा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग , श्री विमल बग्वैया प्रभारी संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग, श्री प्रदीप दीक्षित सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग, श्री राजेश डुम्भरे वरिष्ठ मानचित्रकार, श्रीमती वर्षा दीवान मिश्रा वरिष्ठ शोध सहायक, श्री अनूप गढ़े वरिष्ठ शोध
सहायक, श्री संदीप पटेल उप अभियंता, श्री अमर सिंह बघेल अभियंता व संबंधित ग्राम के पटवारी श्री रज्जाक मियां, श्री वर्मा पटवारी जेवरा सिरसा इत्यादि उपस्थित थे।

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