लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए राज्य के उद्योगों को खोलने का फैसला किया है। 15 अप्रैल से लघु एवं मध्यम इकाईयों वाले उद्योग उत्पादन प्रारंभ करेंगे। फैक्ट्रियां शुरू होने से मजदूर वर्ग की रोजी-रोटी शुरू हो सकेगी। उद्योग संचालनालय के अपर संचालक प्रवीण शुक्ला ने जारी एक आदेश में कहा है कि 14 अप्रैल यानि लाकडाउन खत्म होने के बाद से राज्य के सभी जिले में स्थापित समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों वाले उद्योग उत्पादन प्रारंभ कर सकेंगे। इसके लिए सभी जिलों के व्यापार एवं उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों को आवेदन पत्रों की सूची राज्य मुख्यालय में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश यह भी है कि औद्योगिक इकाईयों के प्रारूप में जानकारी प्राप्त करने के संबंध में स्थानीय औद्योगिक संघों को भी अवगत कराया जाए।
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अुनरूप आवश्यक तथा गैर आवश्यक माल परिवहन और माल वाहनों की आवाजाही के संबंध में पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में विभाग द्वारा राज्य के समस्त कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
इसके तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन कर रहे माल वाहनों को राज्य के भीतर तथा अंतर्राज्यीय मार्ग में एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ चलने की अनुमति है। माल वाहक के चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है, परंतु वाहन संचालन के लिए पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। माल उठाए जाने के समय अथवा माल की डिलीवरी पूर्ण करने के पश्चात वापसी के समय माल वाहनों को लदान सहित संचालन करना पड़ता है। अतएव लदान रहित माल वाहनों को रोकने का कोई कारण नहीं है, बशर्तें उनके पास वैध दस्तावेज जैसे ड्रयविंग लायसेंस और परमिट आदि हों।
स्थानीय प्रशासन के द्वारा ट्रक चालक तथा क्लीनर को उनके निवास स्थान से उनके ट्रकों के स्थान तक आवाजाही के लिए सक्रिय रूप से सुविधा प्रदान की जाए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अुनसार राज्य शासन तथा स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधित किए गए रोकथाम, क्वॉरंटाईन और निगरानी उपायों (हॉटस्पॉट) की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना है।
मुख्यमंत्री अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय बैठक में _प्रदेश सरकार ने यह किया तय
*1*. सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। जिलों के दो वर्ग होंगे। ए वर्ग में वे जिले होंगे जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वर्ग बी में वह जिलेे होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है।_
_ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी।_
_बी वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा।_
_*2*. जिलों में चिह्नित किए गए हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा।_
_*3*. 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेेगा और धारा 144 लागू रहेगी।_
_*4*. 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इसी तारीख तक लागू रहेगी।__
_*6*. वर्ग बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा।_
_*7*. हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे।_
_*8*. स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति।_
?? *_ये भी हुआ तय_*
_*9*. *ये रहेंगे बंद* : होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।_
_*10*. हॉटस्पॉट को छोड़कर इनको रहेगी अनुुमति : खेती किसानी, बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को अनुमित रहेगी। राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग बी वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे।_
_*11*. 15 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।_
_*12*. अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक।_
_*13*. रियायत : वर्ग ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी।_
_*14*. वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे।_
_*15*. क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी।_
_*16*. सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा।_
_*17*. सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी।
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