01 अक्टूबर से बदल गए स्पीड पोस्ट के नियम, अब मिलेगी ओटीपी आधारित डिलीवरी सुविधा
नई दिल्ली। भारतीय डाक विभाग ने आम जनता को और बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्पीड पोस्ट सेवा के दरों और वितरण प्रणाली में अहम बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब 50 ग्राम वजन तक के किसी भी डाक आर्टिकल को देश के किसी भी कोने में मात्र 47 रुपये (बेस चार्ज) + लागू जीएसटी में भेजा जा सकेगा।
इसके साथ ही, अब स्पीड पोस्ट आर्टिकल को किसी विशेष व्यक्ति को वितरण कराने की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसके लिए 5 रुपये + जीएसटी अतिरिक्त शुल्क लगेगा। वहीं, डाक विभाग ने आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए ओटीपी आधारित डिलीवरी प्रणाली भी शुरू की है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए भी ग्राहकों को 5 रुपये + जीएसटी अतिरिक्त देना होगा। डाक विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्पीड पोस्ट सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ और डाक भेजते समय पते में पिनकोड सहित स्पष्ट और साफ अक्षरों का प्रयोग करें, ताकि वितरण कार्य समय पर और सुगमता से किया जा सके।
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