पत्रकार न्यायलय के समक्ष – परिवाद दायर कर करे शिकायत
उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष मज़हर इक़बाल के साथ देश भर के पत्रकारों ने स्वागत किया है।
दिल्ली/ पत्रकारों के खिलाफ अधिकतर मामलो में झूठी शिकायत पर होने वाले मुकदमे पर देश के सर्वोच्च न्यालय ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी भी पत्रकार पर झूठी शिकायत पर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ तो राज्यों के DGP उसके लिए जिम्मेदार होंगे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को स्पष्ट निर्देश दिए है।उल्लेखनीय है पत्रकारों का राष्ट्रीय संगठन लगातार देशभर में कोरोनाकाल में दर्ज हो रहे मुकदमों को गंभीरता से लिया है। इस बाबत राष्ट्रीय संगठन द्वारा गृहमंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर संगठन ने इसे चौथे स्तंभ की निष्पक्षता पर हमला बताया है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ए पी सिंह ने उच्चतम न्यायालय में इस बाबत सुनवाई के दौरान पत्रकारों का पक्ष रखते हुए इस पर न्यायालय को संज्ञान में लेने का आग्रह किया, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को यह स्पष्ट निर्देश दिए है जिसमे पत्रकारों के ऊपर समाचार संकलन को लेकर झूठे मुकदमे दर्ज करने पर न्यायालय की अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा।
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