जोगी को हाईकोर्ट से झटका मिला है। अजित जोगी सिविल साइंस थाने में दर्ज FIR पर स्टे देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। जस्टिस आर सी एस सामंत ने अजित जोगी की उस याचिका पर फ़ैसला दिया जिसमें कि अजित जोगी की ओर से यह दलील दी गई थी कि जिस एक्ट के तहत अजित जोगी के ख़िलाफ़ अपराध दर्ज हुआ है वह 2013 में अस्तित्व में आया है और जोगी का प्रमाणपत्र 1967 में बना था। हाईकोर्ट ने स्टे देने से इंकार
अजित जोगी को हाईकोर्ट से झटका….जाति मामले में दर्ज FIR पर स्टे देने से हाईकोर्ट का इंकार
October 1, 2019
29 Views
1 Min Read
You may also like
Mazhar Iqbal #webworld
Indian Journalist Association
https://www.bbc.com/hindi
Follow us on facebook

Live Videos
Breaking News
Advertisements
Advertisements
Recent Posts
- आर.जी. कार दुष्कर्म और हत्या मामले में पूर्व तृणमूल विधायक से CBI ने पूछताछ की
- रिचर्ड ब्रांसन का आज का जीवन पाठ: ‘आप नियमों का पालन कर चलना नहीं सीखते, बल्कि करके सीखते हैं’ – सफल होने के लिए असफलताओं को गले लगाने की सलाह
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: शास्त्रीय नृत्य में फिटनेस क्यों है अत्यंत आवश्यक
- सूर्यवंशी के माता-पिता उनके साथ आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर रहेंगे
- वित्त क्षेत्र में नई विभाजन: सामान्य कौशल और रणनीतिक सोच के बीच फर्क
Advertisements
Advertisements
Our Visitor














Add Comment