CG guideline rate 2026: छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरें जारी, शहरी के मुकाबले ग्रामीण दरों में भारी कमी; यहां देखें अपने क्षेत्र की दरें


CG Guideline Rate 2026: छत्तीसगढ़ राज्य में जमीन और संपत्ति की नई गाइडलाइन दरें जारी कर दी गई हैं। राज्य शासन द्वारा लागू की गई नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हैं। शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए थे कि आवश्यकता के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजे जा सकते हैं। (छत्तीसगढ़ जमीन गाइडलाइन दर) इसी क्रम में रायपुर (Raipur Jamin Guideline Rate) और कोरबा जिले की जिला मूल्यांकन समितियों से गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण किया गया और समग्र विचार-विमर्श के बाद संशोधित गाइडलाइन दरों को अनुमोदन प्रदान किया गया।. केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाइन दरें रायपुर और कोरबा (Korba Land Guideline Rate) जिलों में 30 जनवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। नई दरों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की गाइडलाइन दरों में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है, जिससे ग्रामीण इलाकों में जमीन और संपत्ति के पंजीयन पर कम शुल्क लगेगा।. राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिक और संबंधित हितधारक अपने क्षेत्र की नवीन गाइडलाइन दरों (Chhattisgarh Jamin Guideline Rate) की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही राज्य के अन्य जिलों से भी जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव शीघ्र प्राप्त कर नियमानुसार जारी किए जाएंगे।. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य भूमि और संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, यथार्थपरक और जनहितैषी बनाना है। गाइडलाइन दरों का समय-समय पर पुनरीक्षण वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप किया जा रहा है, ताकि आम नागरिकों को राहत मिले और पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।
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