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रेत के अवैध भंडारण पर ग्राम बरबसपुर में बड़ी कार्रवाई, जब्ती की कार्रवाई के साथ 54 – 64 लाख रुपए का अर्थदण्ड भी

रेत के अवैध भंडारण पर ग्राम बरबसपुर में बड़ी कार्रवाई, जब्ती की कार्रवाई के साथ 54 – 64 लाख रुपए का अर्थदण्ड भी

शासकीय भूमि में 14 स्थानों पर अवैध रेत भंडारित करने वालों को एक करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना

43 निजी भू स्वामियों से 54 लाख रुपए अर्थदण्ड

खनिज विभाग द्वारा की गई जब्ती की कार्रवाई

रायपुर, 17 जून 2025 / रेत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार खजिन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। संयुक्त टीम द्वारा 15 जून को महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम बरबसपुर में अवैध रेत भण्डारण का ग्राम सरपंच, कोटवार एवं ग्रामवासियों के समक्ष जब्ती की कार्रवाई की गई। इस दौरान ग्राम बरबसपुर में 43 भू-स्वामियों के निजी भूमि एवं 14 शासकीय भूमि में अवैध रूप से रेत का भंडारण किया जाना पाया गया। जिसमें भूमिस्वामियों पर 54 लाख रुपए से अधिक का अर्थदण्ड तथा शासकीय भूमि पर रेत के अवैध भण्डारण के मामले में 1 करोड़ 64 लाख 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

रायगढ़ में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

9 वाहन जब्त, रेत भंडारण के दो मामलों में प्रकरण दर्ज

रायपुर, 19 जून 2025 / खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर लगाम कसते हुए रायगढ़ जिले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध रूप से खनिजों का परिवहन कर रहे 9 वाहनों को जब्त किया है, वहीं रेत के अवैध भंडारण के दो मामलों में भी प्रकरण दर्ज कर विधिसंगत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
खनिज विभाग के उपसंचालक श्री राजेश मालवे ने बताया कि अवैध परिवहन में संलिप्त जिन 9 वाहनों को जब्त किया गया है। इसमें 8 वाहन रेत का अवैध परिवहन करते पकड़े गए हैं, जबकि एक वाहन का उपयोग चूना पत्थर के अवैध परिवहन किया जा रहा था। इसके अलावा, एचओजी, एनसीसी एवं सिम्पलेक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रेत का अवैध भंडारण किया गया था, जिन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
उप संचालक श्री मालवे ने जानकारी दी कि सभी प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में सभी खनिज ठेकेदारों, परिवाहकों और भंडारणकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध दस्तावेजों के खनिजों का उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करना दंडनीय अपराध है। खनिज विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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