Chhattisgarh Raipur CG

परदेशीया शुभ्रा सिंह उर्फ नेहा सिंह तोमर पति वीरेंद्र सिंह तोमर, संगीता सिंह, प्रभंजन सिंह ने पत्रकारों के ऊपर जान – लेवा हमला कर जातिगत गली गलौच किया

शुभ्रा सिंह उर्फ नेहा सिंह तोमर पति वीरेंद्र सिंह तोमर, संगीता सिंह, प्रभंजन सिंह ने पत्रकारों के ऊपर जान – लेवा हमला कर जाति गत गली गलौच किया

* अपराध क्रमांक- 235/2025 धारा 296, 115(2), 351(2), 304(2)3(5)B.N.S.

*पत्रकारों के ऊपर हमलाl

नाम आरोपी:-

*01. संगीता सिंह पिता स्वर्गीय अमरेश बहादुर सिंह उम्र 46 वर्ष निवासी प्रेरणा अपार्टमेंट 04 अनुपम इनक्लेव फेस 1 फ्लैट नंबर 6 थाना मेरौली जिला नई दिल्ली

*02. प्रभंजन सिंह पिता श्री समरजीत सिंह उम्र 46 वर्ष निवासी आसमा होम मकान नंबर 103 कोलार थाना कोलार रोड जिला भोपाल मध्य प्रदेश

*03. श्रीमती शुभ्रा सिंह उर्फ नेहा तोमर पति वीरेंद्र सिंह तोमर उम्र 41 वर्ष निवासी साईं विला भाटागांव थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़

श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर श्री लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले के मार्गदरशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने व शारीरिक संबंधी अपराधों के ऊपर कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत पत्रकारों के ऊपर हमला करने वाले आरोपीगण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई !

विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.25 को प्राथिया गायत्री सिंह पति फनिश्वर वर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी मकान नंबर 643 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सदानी दरबार थाना माना कैंप जिला रायपुर छत्तीसगढ़ थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 12.06.25 के 05:45 बजे कैमरामैन प्रीतेश बंजारे के साथ साईं विला भाटा गांव में वीरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर दूर से कवरेज कर रही थी तभी टैक्सी से एक महिला संगीता सिंह एक पुरुष प्रभंजन सिंह उतरे और समीप आकर गाली गलौज करने लगे तुम लोग चोर चमार लोग़ फिर से आ गए तुम लोकल लोग चुतिया होते हो हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो साथ में मां बहन की गाली देने लगे और हमला कर जमीन में पटक दिये कैमरा और मोबाइल को पटके और तोड़कर घर के अंदर ले गए इसी दौरान लगातार मीडिया को गली गलौच किया जा रहा था जान से मार देंगे तुम लोगो कि क्या औकात है बोल रहे थे इसी दौरान वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी बाहर आई और वह भी गाली गलौज करने लगी की रिपोर्ट पर पुरानी बस्ती में अपराध पंजीबद्ध कर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपियों को पकड़कर थाना लाकर आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आरोपियों को विधिवत दिनांक 13.06.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

* अपराध क्रमांक 230/2025 धारा 308(2),111(1) बी.एन.एस.धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम

* नाम आरोपिया श्रीमती शुभ्रा सिंह उर्फ नेहा सिंह तोमर पति वीरेंद्र सिंह तोमर उम्र 41 वर्ष निवासी साईं विला भाटागांव थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़

श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर श्री लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले के मार्गदरशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अवैध वसूली के प्रकरण में संलिप्त आरोपिया को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई!

विवरण इस प्रकार है कि थाना तेलीबांधा जिला रायपुर से अग्रिम कार्रवाई हेतु पत्र क्रमांक पीएस/तेलीबांधा/राय/333-ए/2025 दिनांक 05.06.2025 प्राप्त हुआ है कि थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 332/2025 धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के फरार आरोपी रोहित सिंह तोमर निवासी साईं विला भाटागांव थाना पुरानी बस्ती जिला छत्तीसगढ़ की गिरफ्तारी हेतु उसके निवास स्थान पर दबीश दिए जाने पर आरोपी के परिजनों द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं करने पर क्षेत्राधिकारिता रखने वाले माननीया कुमारी सीमा कंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर से तलाशी वारंट प्राप्त कर दिनांक 03.06.2025 को तलाशी लिए जाने पर आरोपी फरार मिला लेकिन उसके निवास स्थल से जमीन खरीदी बिक्री के दस्तावेज,इकरारनामा स्टांप, कोरा स्टांप,हस्ताक्षर युक्त एवं भरा तथा कोरा चेक बरामद हुआ जिसे जप्त कर अगर अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन थाना पुरानी बस्ती को प्राप्त हुई जिसके जांच क्रम में गवाहों का कथन लिया गया गवाह गण अपने कथन में बताएं कि रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर एवं उनके परिवारजन तथा अन्य साथियों के द्वारा लिए गए उधार के एवज में भरा चेक,कोरा चेक, कोरा स्टांप में हस्ताक्षर करवा कर सुरक्षा बतौर अपने पास रखते हुए ब्याज की राशि अधिकतम वसूल करने के लिए लगातार जान माल एवं जेल भेजने की धमकी देते हुए पैसा वसूल किया गया है एवं डरा धमकाकर औने पौने दाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराया गया है ब्याज की राशि वाले वे लोग कच्चे में लेते है और कुछ ब्याज राशि अपने कर्मचारी एवं अपने परिवार की महिलाएं शुभ्रा तोमर के अकाउंट में लेते हैं जांच पर आरोपीगण रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर,दिव्यांश तोमर वगैरह के विरुद्ध धारा 308(2),111 भारतीय न्याय संहिता धारा 04 छत्तीसगढ़ ऋणियों संरक्षण अधिनियम का अपराध कारित किए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान फरार आरोपी वीरेंद्र सिंह की पत्नी श्रीमती शुभ्रा सिंह उर्फ नेहा सिंह तोमर को पूछताछ हेतु थाना लाया गवाहों के समक्ष पूछताछ कर पंचनामा तैयार किया गया प्रकरण में आरोपीगन के साथ इनकी भी संलिप्तता होने पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आरोपिया को विधिवत दिनांक 13.06.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

https://x.com/csebceu/status/1933728461207519469?t=RYdmWqZBO85_PTIB7cUrxw&s=19

https://www.facebook.com/share/p/16KKqMHftk/

About the author

Mazhar Iqbal #webworld

Indian Journalist Association
https://www.facebook.com/IndianJournalistAssociation/

Add Comment

Click here to post a comment

Follow us on facebook

Live Videos

Breaking News

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Our Visitor

0627038