Chhattisgarh

शराब घोटाला केस मे बिलासपुर हाईकोर्ट से मिली राहत अनवर ढेबर को

रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट से मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को जमानत मिली है। बता दें कि यह जमानत उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक तिवारी की कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्तों के लिए राहत दी है।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीते दिनों रायपुर की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की थी. चार्जशीट प्रदेश में ईडी की ओर से उजागर किए गए शराब घोटाले के संबंध में थे. 13 हजार पन्नों की चार्जशीट अदालत में लाई गई थी. एक बड़े से संदूक में दस्तावेज कोर्ट पहुंचे थे।
कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन और आबकारी विभाग में अधिकारी रह चुके ए पी त्रिपाठी को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया था। इन दस्तावेजों में बताया गया था कि इन लोगों ने मिलकर सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया।
चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि इन रुपयों को कुछ राजनीतिक साझेदारों के साथ बांटा भी गया. 13000 पन्नों की चार्जशीट में कारोबारियों और अधिकारियों के बीच हुए वॉट्सऐप चैट से लेकर शराब घोटाले के सिंडिकेट के बीच कामकाज का ब्यौरा है।

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