Chhattisgarh Raipur CG

हजरत फातेहशाह मजार व मस्जिद ट्रस्ट की दुकानों के विवाद के निराकरण की ओर अग्रसर छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड

रायपुर/ हजरत फातेहशाह मजार व मस्जिद ट्रस्ट कमेटी, पुलिस लाईन टिकरापारा रायपुर की दुकानदारों व प्रबंध कमेटी के बीच बहुत लंबे समय से विवाद बना हुआ था जिसके निराकरण की पहल करते हुए छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी हजरत फातेहशाह मस्जिद में जुमे की नाज पहुंचे। यहां जमातियों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि यह विवाद पिछले 14 सालों से चला आ रहा है इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण आज तक लंबित है जिसमें वक्फ संस्था और जमात का लाखों रुपए न्यायलयीन प्रकरणों में खर्च हो चुका है लेकिन विवाद का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। इस विवाद का निराकरण करने के लिए अध्यक्ष रिजवी ने कहा कि आब्जर्वर कमेटी की सलाह पर वक्फ संस्था के ग्राऊंड फ्लोर पर स्थित मेन रोड की दुकानों का किराया 5000/- रुपए प्रतिमाह की दर से तय किया जाता है जो ग्राऊंड फ्लोर के सामने की समस्त दुकानों पर लागू होगा इस पर मस्जिद में उपस्थित सभी जमातियों ने अपनी सहमति जाहिर की। इस दौरान कहा किया गया कि समस्त दुकानदार अपना किराया अनुबंध 15 फरवरी 20 तक आवश्यक रूप से छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर निष्पादित करा लें और पूर्व बकाया राशि भी जमा करें ताकि वक्फ संस्था से संबंधित विवाद का निराकरण त्वरित गति से हो सके।
गौरतलब है कि छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी ने उक्त वक्फ संस्था में उत्पन्न दुकानों से संबंधित विवाद के निराकरण के लिए 7 सदस्यीय आब्जर्वर दल का गठन किया था। उक्त आब्जर्वर दल ने समस्त दुकानदारों से विवाद के निराकरण और नवीन किराया अनुबंध व किराया निर्धारण के संबंध में चर्चा की। इसी कड़ी में 24 जनवरी 20 को छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड हजरत फातेहशाह मजार व मस्जिद ट्रस्ट कमेटी की दुकानों से संबंधित विवाद के निराकरण की ओर अग्रसर हुआ और दुकानदारों द्वारा नवीन विवाद के निपटारे की शुरुआत आज से ही कर दी गई है। छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड को हजरत फातेहशाह मजार व मस्जिद ट्रस्ट की दुकानों के संबंध में पहली सफलता मिली है। इसी प्रकार समस्त दुकानदारों से नवीन किराया अनुबंध कराया जाएगा और वक्फ संस्था के काम्प्लेक्स की जर्जर स्थिति में भी जल्द सुधार किया जाएगा।

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