रायपुर। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने जल संरक्षण कार्य और वन मार्ग के उन्नयन कार्यों के लिए त्रुटिपूर्व स्थल चयन कर शासन को क्षति पहुंचाने के लिए तत्कालीन डिप्टी डीएफओ आलोक तिवारी और विश्वेश कुमार को नोटिस जारी किया है. दोनों अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. इसके साथ एक अधिकारी को नोटिस भेजने की तैयारी है। भारतीय वन सेवा अधिकारी विश्वेश कुमार वर्ष 2010-11 में रायपुर वन मंडल में कसडोल उप वनमण्डलाधिकारी रहते हुए बाढ़ आपदा राहत निधि मद के तहत देवपुर, अर्जुनी वन परिक्षेत्र में भू-जल संरक्षण कार्य तथा वन मार्ग का उन्नयन कार्यों में हुई गड़बड़ियों से शासन को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार मानते हुए आरोप पत्र भेजा है. इसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. जवाब नहीं दिए जाने की स्थिति में सरकार की ओर से अग्रिम कार्रवाई की बात कही गई है।
शासन को चूना लगाने के आरोप में वन विभाग के दो अधिकारीयो को नोटिस जारी
December 29, 2021
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